टैक्स सेविंग के साथ बेहतर रिटर्न पाने के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम, ELSS या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश

अगर आप टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए अब तक निवेश नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले निवेश कर दें। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमे निवेश करने पर आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स की छूट ली जा सकती है। इसके अलावा इनमें निवेश करने पर आपको बेहतर रिटर्न भी मिलता है। हम आपको इन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें निवेश कर सकें।


पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

  • पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश पर 6.8 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है।
  • इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है।
  • नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है।
  • एनएससी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 100 रुपए निवेश करना होगा।
  • इस खाते को किसी नाबालिग के नाम पर और 3 वयस्कों के नाम पर संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है।
  • आप एनएससी में कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस स्कीम्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट योजना

  • यह एक तरह की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) है। इसमें एक तय अवधि के लिए एकमुश्त पैसा निवेश करके आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का फायदा ले सकते हैं।
  • पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 5.5 से 6.7 फीसदी तक ब्याज दर की पेशकश करता है।
  • भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
  • इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
  • इस खाते को किसी नाबालिग के नाम पर और दो वयस्कों के नाम पर संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है।
  • इस स्कीम के तहत सालाना आधार पर ब्याज दिया जाता है, लेकिन इसकी गणना तिमाही आधार पर की जाती है। इस स्कीम्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें


इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम (ELSS)

  • देश में 42 म्युचुअल फंड कंपनियां टैक्स सेविंग स्कीम चलाती हैं। हर कंपनी के पास इनकम टैक्स बचाने के लिए ELSS है। इसे ऑनलाइन घर बैठे-बैठे या किसी एजेंट के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
  • इसमें अगर इनकम टैक्स बचाने के लिए एक बार में निवेश करना है तो आम तौर पर न्यूनतम 5 हजार रुपए और अगर हर माह निवेश करना है तो आमतौर पर न्यूनतम 500 रुपए महीने का निवेश शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसमें 1.5 लाख रुपए की अधिकतम टैक्स छूट ली जा सकती है, लेकिन अधिकतम निवेश की इसमें कोई सीमा नहीं है।
  • इस इनकम टैक्स बचाने वाली स्कीम में निवेश 3 साल के लिए लॉकइन रहता है। इसके बाद निवेशक चाहे तो यह पैसा निकाल सकता है। तीन साल के बाद चाहें तो पूरा निकाल लें या जितनी जरूरत हो उतना पैसा निकाल ले और बाकी पैसा इस ELSS में जब तक चाहे बना रहने दें।
  • ELSS केवल 3 साल के लिए लॉकइन होती है, लेकिन अगर निवेशक इसमें डिविडेंट पे-आउट का आप्शन लेता है तो उन्हें बीच-बीच में पैसा मिलता रहेगा। हालांकि इनकम टैक्स बचाने वाली ELSS स्कीम से बीच में पैसा निकाला नहीं जा सकता है।
  • इसमें निवेश पर ब्याज दर की जगह मार्केट लिंक रिटर्न मिलता है। बीते 10 साल में ELSS म्‍यूचुअल फंड कैटेगरी ने करीब 8.46 फीसदी का रिटर्न दिया है।

कहां करें निवेश?
इन तीनों ही जगह निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई इनकम टैक्स बचाने में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है उनके लिए ELSS बेहतर विकल्प हैं। इसमें पैसा एसआईपी (SIP) के माध्यम से लगाना चाहिए, जिसमें हर महीने निवेश किया जाता है। इससे जहां निवेश पर रिस्क कम हो जाता है और अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप मार्किट के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट योजना में निवेश करना सही रहेगा।



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बीते 10 साल में ELSS म्‍यूचुअल फंड कैटेगरी ने करीब 8.46 फीसदी का रिटर्न दिया है


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टैक्स सेविंग के साथ बेहतर रिटर्न पाने के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम, ELSS या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश टैक्स सेविंग के साथ बेहतर रिटर्न पाने के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम, ELSS या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश Reviewed by Insurance Advisor on July 25, 2020 Rating: 5

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