फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने सरसों के तेल को किसी अन्य खाना पकाने वाले तेल के साथ मिक्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में एफएसएसएआई ने कहा है कि भारत में किसी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों के तेल के मिक्सिंग को 1 अक्टूबर, 2020 से प्रतिबंधित किया गया है।
मौजूदा स्टॉक को बेचने का निर्देश
पत्र में कहा गया है कि खाद्य तेल निर्माताओं या प्रोसेसर, जिनके पास सरसों के तेल के साथ मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन का लाइसेंस है, उन्हें सरसों के तेल/सरसों के बीज या किसी अन्य खाद्य तेल के अपने मौजूदा स्टॉक को अन ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल के रूप में बेचने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी लाइसेंसधारियों से उनके एफएसएसएआई लाइसेंस में संशोधन करने को कहा गया है।
नियमों के मुताबिक हो मिलावट
एफएसएसएआई नियम के अनुसार, दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, बशर्ते मिलाने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले किसी भी खाद्य वनस्पति तेल का वजन 20 प्रतिशत से कम न हो। अब सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को सरसों के तेल में मिलावट करने पर रोक लगाया है। साथ ही जनहित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों के तेल के निर्माण और बिक्री को आसान बनाने का निर्देश दिया है।
ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर हो रहा है काम
एफएसएसएआई ने कहा कि वह इस संबंध में एक ड्राफ्ट रेगुलशन्स पर काम कर रहा है। स्टेक होल्डर्स की जानकारी लेने के बाद नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। इस बीच, सरकार के उक्त निर्देश को एक अक्टूबर, 2020 से इन रेगुलशन्स को लागू करने का निर्णय लिया गया है। एफएसएसएआई ने कहा कि सरसों के तेल के साथ मिलावट वाले खाद्य वनस्पति तेल के किसी भी मैनुफैक्चरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बता दें कि ज्यादातर सरसों के तेल में राइस ब्रान या अन्य तेलों को मिलाया जाता है। इसका कारण यह है कि सरसों महंगी होने से इसका तेल महंगा हो जाता है। राइस ब्रान या अन्य तेल सस्ते होते हैं और इनको मिलाने के बाद सरसों का तेल कम भाव पर बिकता है।
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