सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली एसबीआई की याचिका खारिज
कर्ज के बोझ तले दबे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को एसबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट को फैसले पर फिर से विचार करने के निर्देश
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो अपने फैसले पर विचार करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को 6 अक्टूबर तक का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को छूट दी है कि वो हाईकोर्ट से आदेश में बदलाव की मांग कर सकता है। तीन सदस्यीय बेंच ने कहा,''आप अनिल अंबानी केस में बहस करने के लिए हाई कोर्ट वापस क्यों नहीं जाते?"
एनसीएलटी के फैसले पर रोक लगा चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले पर रोक लगा दी थी। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने 21 अगस्त को अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, एसबीआई और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी की ओर से किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचने या हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को शादी होगी।
पर्सनल गारंटी पर 1200 करोड़ रुपए के लोन का मामला
अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पर रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए एसबीआई से 1200 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यह लोन दो अलग-अलग बैंक खातों के जरिए लिया गया था। जनवरी 2017 में यह दोनों बैंक खाते डिफॉल्ट हो गए थे। जनवरी 2018 में एसबीआई ने अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी को रद्द कर दिया था।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
To Contact Insurance and Investment Expert
Thanks for reading. Please Share, Comment, Like the post And Follow, Subscribe Insurance and Investment News
from Source
No comments: