असेट एंड लोन फाइनेंसिंग NBFC की बॉडी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (FIDC) ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज (NBFC) के लिए बनाए गए डिविडेंड पेआउट नियमों को वित्त वर्ष 2022 से लागू करने की अपील की है। काउंसिल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को पत्र लिखकर प्रस्तावित गाइडलाइंस को 1 अप्रैल 2021 से लागू करने को कहा है।
1 अप्रैल 2020 से लागू होने हैं नए नियम
RBI की ओर से जारी ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक, डिविडेंड की घोषणा को लेकर बनाई गई गाइडलाइन चालू वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से लागू होने हैं। इंडस्ट्री बॉडी ने RBI को भेजे पत्र में कहा है कि ड्राफ्ट सर्कुलर में नई गाइडलाइंस को 1 अप्रैल 2020 से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। FIDC के मुताबिक, इससे चालू वित्त वर्ष में डिविडेंड की घोषणा प्रभावित होगी। साथ ही कंपनियों ने डिविडेंड घोषित कर दिया है, उन पर भी असर पड़ेगा। यह गाइडलाइंस को पुराने समय से लागू करने के समान होगा। इसको देखते हुए FIDC ने गाइडलाइंस को 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की अपील की है।
इक्विटी शेयर के डिविडेंड पर लागू हों गाइडलाइंस
इंडस्ट्री बॉडी ने RBI से कहा है कि प्रस्तावित गाइडलाइंस स्पष्ट रूप से इक्विटी शेयर पर दिए जाने वाले डिविडेंड पर लागू होनी चाहिए। FIDC का कहना है कंपनियां अक्सर डिविडेंड के फिक्स्ड रेट वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करती हैं। इनका अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आपको बता दें कि RBI ने NBFC की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड की गाइडलाइंस को लेकर 9 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया था।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
To Contact Insurance and Investment Expert
Thanks for reading. Please Share, Comment, Like the post And Follow, Subscribe Insurance and Investment News
from Source
No comments: