बेंगलुरु ITAT का ऑर्डर:बेटी के नाम खरीदे मकान पर कैपिटल टैक्स से छूट, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54-F में है प्रावधान
असेसिंग ऑफिसर ने कहा था, असेसी को छूट अपने नाम मकान खरीदने पर ही मिलेगी,ट्राइब्यूनल के मुताबिक कानून में असेसी के अपने नाम मकान खरीदने की बाध्यता नहीं
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Reviewed by Insurance Advisor
on
March 01, 2021
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