रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर मुसीबतों का दौर जारी है। अब इंडियन बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के लोन एक्सपोजर को फ्रॉड घोषित कर दिया है। इंडियन बैंक ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक कंसोर्टियम की ओर से ऐसा कदम उठाए जाने पर रोक लगा दी थी।
इंडियन बैंक ने 29 अगस्त को की कार्रवाई
इंडियन बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के लोन एक्सपोजर को 29 अगस्त को फ्रॉड घोषित किया है। इस संबंध में बैंक ने सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉरमेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स को भी दे दी है। इंडियन बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस पर कुल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसमें इंडियन बैंक का 120 करोड़ रुपए का लोन है। इंडियन बैंक ने लीड बैंक पर रोक के बावजूद रिलायंस होम फाइनेंस के लोन एक्सपोजर को फ्रॉड घोषित किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को लगाई थी रोक
बैंक ऑफ बड़ौदा रिलायंस होम फाइनेंस को लोन देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम का लीड बैंक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2020 को रिलायंस होम फाइनेंस को बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले बैंक कंसोर्टियम की ओर से दिए लोन को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी थी। इससे पहले एक अलग मामले में कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को पंजाब नेशनल बैंक से भी ऐसी कार्रवाई नहीं करने को कहा था। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर 25 सितंबर को 1.17 फीसदी की गिरावट के साथ 1.69 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।
29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
रिलायंस कैपिटल की ओर से 17 अगस्त को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के लोन एक्सपोजर को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी है। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। रिलायंस कैपिटल के शेयर 25 सितंबर को 3.97 फीसदी की तेजी के साथ 8.11 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।
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